DLC रेट राजस्थान कैसे देखें (e-Panjiyan)
DLC रेट ज़िला स्तरीय समिति द्वारा तय ज़मीन की न्यूनतम दर है। रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क DLC रेट या सौदे की कीमत – जो ज़्यादा हो – उस पर लगता है। यह दर गाँव/कॉलोनी और भूमि की किस्म (कृषि, आवासीय, व्यावसायिक) के हिसाब से अलग होती है।
कदम
- पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग का पोर्टल e-Panjiyan खोलें → "DLC Rate Information"।
- जिला → SRO (उप-पंजीयक कार्यालय) → गाँव/कॉलोनी चुनें।
- भूमि की किस्म के अनुसार प्रति वर्ग मीटर / बीघा दर देखें।
रजिस्ट्री के बाद नामांतरण (mutation) ज़रूर कराएँ – उसकी जानकारी जमाबंदी में दर्ज होती है।
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